Saturday, January 17, 2026
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घर के बाहर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के साथ ही देनी होगी कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी

ग्वालियर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तय किया है कि शहर में बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनसे कोरोना योद्धा के रूप में तीन दिनों तक काम लिया जाएगा।

Reported by: Bhasha
Published : Jul 06, 2020 03:18 pm IST, Updated : Jul 06, 2020 03:18 pm IST
घर के बाहर मास्क नहीं...- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE घर के बाहर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के साथ ही देनी होगी कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी

ग्वालियर, (मप्र): जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तय किया है कि शहर में बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनसे कोरोना योद्धा के रूप में तीन दिनों तक काम लिया जाएगा। प्रशासन ने तय किया है कि ऐसे लोगों से जुर्माना लेने के साथ ही तीन दिनों के लिए शहर में चेक पोस्ट, फीवर क्लीनिक या उन अस्पतालों में काम लिया जाएगा, जहां कोरोना वायरस के मरीज भर्ती हैं।

ग्वालियर के जिलाधिकारी कौशेलेन्द्र विक्रम सिंह ने रविवार को बैठक में यह निर्देश दिये। इसके साथ ही सिंह ने अधिकारियों को राज्य सरकार के ‘किल कोरोना’ अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सिंह ने अफसरों से कहा, ‘‘पिछले कुछ दिनों में बढ़े कोरोना वायरस मरीजों को लेकर जिला प्रशासन विशेष गंभीर है और इसको रोकने के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। इसके तहत ही बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना तो वसूला ही जाएगा, इसके साथ ही उनसे कोरोना वायरस नियंत्रण की ड्यूटी का काम भी लिया जाएगा। ऐसे लोगों को जिले की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट एवं संबंधित अन्य कामों में तीन दिनों की ड्यूटी करनी होगी।’’

उन्होंने इसके साथ ही जिले की सीमा पर स्थित हर नाके से गुजरने वाले वाहनों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए तथा अन्य राज्यों एवं भोपाल व इंदौर शहर से आने वालों को अनिवार्यत: संस्थागत अथवा घर में पृथकवास कराने के भी निर्देश दिए। उनके निर्देश के बाद अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस सबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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