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Haryana Lockdown: हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और बार

हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंधों को 14 जून तक के लिए बढ़ाने और कुछ शर्तों के साथ मॉल, रेस्तरां, बार और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jun 06, 2021 08:29 pm IST, Updated : Jun 06, 2021 10:24 pm IST
हरियाणा ने 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, प्रतिबंधों में छूट भी दी - India TV Hindi
Image Source : PTI/REPRESENTATIONAL IMAGE हरियाणा ने 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, प्रतिबंधों में छूट भी दी 

Haryana Lockdown News: हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि पहले से लागू कई प्रतिबंधों में छूट भी प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंधों को 14 जून तक के लिए बढ़ाने और कुछ शर्तों के साथ मॉल, रेस्तरां, बार और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है।

हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है।

मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में कमी हुई है और संक्रमण दर भी घटी है लेकिन काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बचाव और एहतियाती कदम जारी रहेंगे।

सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को सात जून (सुबह पांच बजे) से बढ़ाकर 14 जून (सुबह पांच बजे) करने का निर्णय लिया है। वहीं दुकान और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधी छूट दी गई है। धार्मिक स्थान भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सामाजिक दूरी नियमों का पालन करते हुए 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं। 

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा। इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट ऑफिस के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी है। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनेटाइजेशन और कोविड व्यवहार से जुड़े दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

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