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मानहानि मामले में सम्मन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई

 Written By: Bhasha
 Published : Feb 24, 2020 06:16 pm IST,  Updated : Feb 24, 2020 06:16 pm IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं की उस याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने मानहानि से जुड़े एक मामले में समन किये जाने को चुनौती दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं की उस याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने मानहानि से जुड़े एक मामले में समन किये जाने को चुनौती दी है। केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं पर शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर यह मामला दायर किया गया था। यह मामला आज न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा के समक्ष आया, जिन्होंने इसे 28 फरवरी के लिये सूचीबद्ध कर दिया। 

केजरीवाल और तीन अन्य ने मानहानि के मामले में आरोपी के तौर पर समन किये जाने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। सत्र अदालत ने इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के 15 मार्च 2019 और सत्र अदालत के इस साल 28 जनवरी के केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, तत्कालीन विधायक मनोज कुमार और पार्टी नेता आतिशी मार्लेना को समन किये जाने के आदेश को चुनौती दी थी। 

उन्होंने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करने की भी मांग की है। यह मामला भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा पार्टी की दिल्ली इकाई की तरफ से दायर किया गया था। याचिका में यहां मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम काटे जाने का आरोप लगाकर भाजपा की छवि को “नुकसान” पहुंचाने के लिये उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

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