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कोयला घोटाला : आरोपी को विदेश जाने की अनुमति

 Written By: IANS
 Published : May 25, 2015 09:47 pm IST,  Updated : May 25, 2015 09:47 pm IST

नई दिल्ली: कोयला ब्लॉक आवंटन मामले के एक आरोपी को सोमवार को यहां एक अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी। विशेष न्याधीश भरत पाराशर ने जिंदल रियल्टी के निदेशक राजीव जैन को 25

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कोयला घोटाले के आरोपी को विदेश जाने की अनुमति

नई दिल्ली: कोयला ब्लॉक आवंटन मामले के एक आरोपी को सोमवार को यहां एक अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी। विशेष न्याधीश भरत पाराशर ने जिंदल रियल्टी के निदेशक राजीव जैन को 25 मई से पांच जून तक की अवधि के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दे दी।

अदालत ने पाया कि आरोपी ने मार्च में ही परिवार के साथ यात्रा करने की योजना बनाई थी और आरोपी के वकील ने कहा है कि वह सुनवाई की तिथि को हाजिर रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि झारखंड का अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक जिंदल स्टील एवं गगन स्पांज को आवंटित किए जाने के मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री दासारि नारायण राव, पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एस.सी. गुप्ता को आरोपी बनाया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र में उन पर आपराधिक षड़यंत्र और धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किया है।

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