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आज से Income Tax समेत बदल जाएंगे ये नियम, जानें आपको होगा क्या फायदा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 31, 2018 11:37 pm IST,  Updated : Apr 01, 2018 07:48 am IST

1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत हो रही है और इस नए वित्तीय वर्ष में कई चीजें बदल जाएंगी।

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नई दिल्ली: आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत हो रही है और इस नए वित्तीय वर्ष में कई चीजें बदल जाएंगी। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं वहीं कई चीजें सस्ती होंगी तो कई चीजें महंगी हो जाएंगी जिसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन  टैक्स फिर से लागू

शेयर बाजार या इक्विटी लिंक्‍ड म्यूच्यूअल फंड में निवेश पर एक साल में यदि 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई होती है तो इस पर 10 प्रतिशत लॉग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स लगेगा। 31 जनवरी 2018 तक हुए मुनाफे टैक्स मुक्त रहेंगे। जो शेयर लिस्टेड नहीं हैं उन शेयर पर किसी तरह का LTCG टैक्स नहीं लगेगा।

स्टैण्डर्ड डिडक्शन का लाभ

नए वित्तीय वर्ष वेतन और पेंशन क्लास के लोगों को 40 हजार रुपये स्टैण्डर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इसके लागू होने के बाद मेडिकल री-इम्बर्समेंट (15000 रुपये) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (19200 रुपए) हट जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा कम टैक्स देने वालों को मिलेगा।

इनकम टैक्स पर बढ़ेगा सेस

बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स पर लगने वाले एजुकेशन और हेल्थ सेस को 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर यानि आपके कुल इनकम टैक्स पर लगने वाले एजुकेशन सेस पर अब 1 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा।

NPS निकासी पर टैक्स में छूट
NPC (नेशनल पेंशन सिस्टम) से पैसे निकालने का लाभ अब उन्हें भी मिलेगा जो कर्मचारी नहीं हैं। फिलहाल में NPS में योगदान देने वाले कर्मचारी को ही अकाउंट बंद होने या NPS से निकलते वक्त उन्हें देय कुल रकम के 40 फीसदी राशि टैक्स छूट मिलती है। लोगों को यह फायदा 1 अप्रैल से मिलने लगेगा।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर मिलेगी टैक्स छूट
PMVVY (प्रधानमंत्री वय वंदना योजना) के तहत निवेश की सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके तहत जमा राशि पर 8 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। इस योजना को बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है।

स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट

अब साल भर से ज्यादा के हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर उतने साल की छूट मिलेगी जितने साल के लिए पॉलिसी ली गई है। अगर दो साल के इंश्योरेंस कवर के लिए 40,000 रुपये देने पर इंश्योरेंस कंपनी अगर 10 प्रतिशत छूट दे रही है तो आप दोनों साल 20-20 हजार रुपये का टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

बुजुर्गों को मिलेगी ज्यादा छूट
बुजुर्गों को बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा रकम से मिले 50 हजार रुपये तक के ब्याज को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। मौजूदा समय में इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत किसी को ब्याज से हुए 10,000 रुपये तक के लाभ पर टैक्स में छूट मिलती रही है। 

वस्तुएं जो महंगी होंगी 
कार, बाइक, मोबाइल फोन, हीरा चांदी, सोना, फ्रूट जूस, सनग्लास, परफ्यूम, ट्रक-बस के रिडएल टायर, सिल्क कपड़े, जूते-चप्पल। वहीं कच्चा काजू, सोलर टेम्पर्ड ग्लास सस्ते होंगे।

 ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक बिल) प्रणाली

ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक बिल) प्रणाली आज से शुरू हो जाएगी तथा यह उन मामलों में भी लागू होगा जहां यात्रा रुक-रुक कर पूरी होगी तथा माल ढुलाई में एक से अधिक ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने घोषणा की कि अंतरराज्यीय परिवहन में ई-वे बिल रविवार से लागू हो रहा है तथा अगले दो हफ्तों में इसे राज्य के भीतर भी माल की ढुलाई के लिए लागू कर दिया जाएगा।

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