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जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी

 Reported By: IANS
 Published : Sep 11, 2018 07:07 am IST,  Updated : Sep 11, 2018 07:08 am IST

बयान में कहा गया, "करदाताओं को जीएसटीआर-1 फार्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए (जीएसटीआर)-1 फार्म को दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है तथा नई तिथि के अंदर दाखिल करनेवालों का एक बार के लिए देरी शुल्क माफ किया जाएगा।"

जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी- India TV Hindi
जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को जुलाई (2017) से सितंबर (2018) के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न (जीएसटीआर)-1 फॉर्म दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है तथा नई तिथि के अंदर दाखिल करनेवालों का एक बार के देरी शुल्क माफ करने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय इस बात पर गौर करने के बाद लिया है कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न्‍स दाखिल करनेवालों की संख्या जीएसटीआर-1 फॉर्म दाखिल करनेवालों से काफी अधिक थी।

बयान में कहा गया, "करदाताओं को जीएसटीआर-1 फार्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए (जीएसटीआर)-1 फार्म को दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है तथा नई तिथि के अंदर दाखिल करनेवालों का एक बार के लिए देरी शुल्क माफ किया जाएगा।"

बयान में कहा गया, "इस संबंध में जुलाई 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।"

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