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तमिलनाडु 2016 से बाबरी विध्वंस पर रैलियों की अनुमति न दे: मद्रास HC

 Written By: Bhasha
 Published : Dec 05, 2015 07:41 am IST,  Updated : Dec 06, 2015 01:01 pm IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह वर्ष 2016 से बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी मनाने के लिए किसी भी संगठन को विरोध प्रदर्शन या रैलियां निकलने की अनुमति न दे।

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madras high court

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह वर्ष 2016 से बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी मनाने के लिए किसी भी संगठन को विरोध प्रदर्शन या रैलियां निकलने की अनुमति न दे।

न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने हिंदू मुनानी संगठन के जिला सचिव एस शंकर गणेश की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देने का मतलब जनता का धन, समय और बलों की तैनाती को व्यर्थ करना है जबकि इससे बचा जा सकता है।

याचिका में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी।

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