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कांग्रेस के 7 विधायकों की विधानसभा में एंट्री बंद, मणिपुर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

मणिपुर उच्च न्यायालय ने भाजपा में शामिल हुए सात कांग्रेस विधायकों के खिलाफ लंबित दलबदल मामलों का विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने तक सदन में उनके प्रवेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

Written by: Bhasha
Published : Jun 09, 2020 08:24 am IST, Updated : Jun 09, 2020 08:24 am IST
प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI प्रतीकात्मक तस्वीर

इंफाल: मणिपुर उच्च न्यायालय ने भाजपा में शामिल हुए सात कांग्रेस विधायकों के खिलाफ लंबित दलबदल मामलों का विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने तक सदन में उनके प्रवेश पर सोमवार को रोक लगा दी। इन सात विधायकों ने 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा नीत सरकार के गठन में मदद की थी। 

इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब ये विधायक 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पायेंगे। उन्हें अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 

अदालत ने कहा कि नवंबर, 2018 में विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्हें अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गयी थी लेकिन उन्होंने तर्कसंगत समय में उस पर फैसला नहीं किया।

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