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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को मिली बेल

 Written By: India TV News Desk
 Published : Dec 19, 2015 08:16 am IST,  Updated : Dec 19, 2015 03:10 pm IST

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को मिली बेल हैं।

sonia gandhi- India TV Hindi
sonia gandhi

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी  को पटियाला हाउस कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के निजि मुचलके पर जमानत दे दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी दोनो करीब 3 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। सोनिया गांधी की ओर से कपिल सिब्बल ने बेल की अर्जी दी जबकि स्वामी ने इसका विरोध किया। अंत में अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को 50 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। 

इससे पहले हुआ क्या

आज पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 3 बजे पेश होने के लिए अपने घर से निकल गए हैं। आरोप है कि नैशनल हेराल्ड की संपत्ति को कब्जा करने की कोशिश की। राहुल गांधी भी 10 जनपथ पहुंच गए हैं। साथ ही सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वीड्रा और उनके पती रॉबर्ट वीड्रा भी कोर्ट साथ जा सकते हैं।

समर्थन में आए रॉबर्ट वाड्रा:

रॉबर्ट वाड्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सोशल नेटवर्किंग साईट 'फेसबुक' पर लिखा कि, 'मैं सोनिया और राहुल गांधी के साथ हूं, गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है।'

robert vadra facebook
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आज कांग्रेस ने इस मसले पर अपने सभी मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायक दल के नेताओं की बैठक भी बुलाई है।

पेशी से पहले सुरक्षा कड़ी

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पटियाला हाउस अदालत में पेशी होने वाली है, जिसे देखते हुए अदालत के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अदालत परिसर के अंदर और बाहर विशेष सुरक्षा गार्ड (एसपीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बम निरोधक दस्ते की टीम तैनात की गई है।

न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत सोनिया और राहुल को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। स्वामी ने अपनी शिकायत में यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की बात कही है। यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

पिछले वर्ष 26 जून को निचली अदालत ने कांग्रेस नेताओं को इस मामले में समन जारी किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सोनिया, राहुल की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी समन रद्द कर दिया जाए। निचली अदालत ने बाद में मामले की सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि तय की थी।

नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में की थी। 2008 में यह अखबार समाचार पत्र बंद हो गया। अखबार बंद होने के बाद 'यंग इंडियन' नाम की एक निजी कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बतौर निदेशक हैं। सोनिया गांधी और राहुल के यंग इंडिया कंपनी में 76 फीसदी शेयर हैं। मामला सामने आऩे के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को विश्वासघात और गंभीर घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले को कोर्ट में ले गए थे।

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