नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को नोएडा के सेक्टर 54 के जंगल में शहर का कूड़ा - कचरा फेंकने पर रोक लगाई। एनजीटी ने अवैध एवं अवैज्ञानिक तरीके से कूड़े के निस्तारण के खिलाफ दायर स्थानीय लोगों की याचिका पर यह आदेश दिया। एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस स्थल पर कूड़ा फेंकने पर कड़ी आपत्ति जताई और दस दिन के भीतर इसे हटाने का आदेश दिया।
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नोएडा के निवासियों की ओर से पेश अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने दलील दी कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर के जंगल के बीचोंबीच भारी मात्रा में ठोस एवं चिकित्सकीय कचरा फेंकने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और इससे सेक्टर 22, 23, 53, 55 और 56 के निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकट पैदा हुआ है। इसके बाद अधिकरण ने यह आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि सेक्टर 123 में कचरा फेंकने के अधिकरण के आदेश के बावजूद नोएडा अधिकरण ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का खुलेआम उल्लंघन करते हुए सेक्टर 54 में प्रतिदिन 600 टन कचरा फेंक रहा है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने हालांकि कहा कि इस जगह कूड़ा नहीं फेंका गया और वहां कचरे का केवल पृथक्ककरण किया जाता है। अधिकरण सेक्टर 22, 23, 53, 55 और 56 के रेजीडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।