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भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करें गैर मुस्लिम शरणार्थी, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिस

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 29, 2021 09:24 am IST,  Updated : May 29, 2021 09:24 am IST

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Pakistani Hindu Sikhs can apply for Indian Citizenship MHA issues notice गृह मंत्रालय ने जारी किया न- India TV Hindi
File Photo Image Source : PTI

नई दिल्ली. गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी अब भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक,  गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CAA के बिना दी जाएगी भारत की नागरिकता

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक सीएए के कानून के तहत नियम बनकर तैयार नहीं हुए हैं। इस कानून के जरिए भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है। इसलिए सरकार द्वारा जारी किया गया ये नोटिस, पहले से चले आ रहे नियमों के तहत है। 

किस-किस जिले में रह रहे शरणार्थी कर सकते हैं आवेदन
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, जिन 13 जिलों की बात कही गई है, उनमें गुजरात के मोरबी, पाटन और वडोदरा; छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदाबाजार; राजस्थान के सिरोही, बाड़मेर, पाली, उदयपुर और जालौर; पंजाब का जलंधर और हरियाणा का फरीदाबाद शामिल है।

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