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राष्ट्रपति कोविंद ने जारी किया आदेश, जम्मू-कश्मीर में लागू होगा भारत का संविधान

Written by: Bhasha Published : Aug 05, 2019 03:49 pm IST, Updated : Aug 05, 2019 03:49 pm IST

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया, जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है।

President Ram Nath Kovind- India TV Hindi
Image Source : PTI President Ram Nath Kovind

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया, जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। यह जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा। इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू होंगे। 

सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है, जिसमें चार बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जायेगा। जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिये निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिये निर्देश माना जायेगा। 

इसमें कहा गया है कि उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिये निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जायेगा।

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