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पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे ग्रामीण के कुछ हिस्से में 13 जुलाई से 23 जुलाई तक lockdown

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 10, 2020 05:04 pm IST,  Updated : Jul 10, 2020 06:22 pm IST

पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे ग्रामीण के कुछ हिस्से में lockdown का ऐलान किया गया है।

Lockdown- India TV Hindi
Representational Image Image Source : PTI

पुणे. पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे ग्रामीण के कुछ हिस्से में lockdown का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन 13 जुलाई से 23 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सुविधाओं से जुड़ी दुकानें और अस्पताल ही खोलने की अनुमति रहेगी। पुणे के जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने बताया कि Pune and Pimpri-Chinchwad के अलावा पुणे जिले के ग्रामीण भागों में 22 गांवों की पहचान की गई है जहां यह lockdown लागू रहेगा।

आपको बता दें कि पुणे में अबतक 33 हजार से कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 1 हजार से ज्यादा की मत हो चुकी है। कुल मामलों से आधे मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 2 लाख के पार हो चुके हैं।

यूपी में आज रात से लॉकडाउन

कोविड-19 और अन्य संचारी रोगों का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से सोमवार तक राज्य में लॉकडाउन से मिलती-जुलती पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम देने से इनकार किया है। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा है कि पूरे प्रदेश में कोविड-19 तथा अन्य संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्धों को लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है। तिवारी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान प्रदेश के सभी कार्यालय तथा सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।

हालांकि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पहले की ही तरह जारी रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निर्देश के मुताबिक ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के घर जाने के लिए जरूरत के हिसाब से बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। 

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