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पंजाब में पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Oct 17, 2018 07:35 pm IST,  Updated : Oct 17, 2018 07:35 pm IST

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने पिछले साल इन निकायों में महिलाओं को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था

punjab announces 50 percent reservation for women- India TV Hindi
punjab announces 50 percent reservation for women

चंडीगढ़ पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंचायत सरपंचों के साथ ही पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों पर भी महिलाओं को रोटेशन के आधार पर 50 फीसदी आरक्षण मुहैया कराने का फैसला किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के सात दिनों के अंदर पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनोर को भेजा जाएगा। 

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने पिछले साल इन निकायों में महिलाओं को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। कैबिनेट ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 और पंजाब सरपंच एवं ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण संबंधी नियमावली 1994 में संशोधनों को अब मंजूरी दी है। अध्यादेश के मुताबिक, इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहला चुनाव होगा उससे रोटेशन के आधार पर आरक्षण की शुरूआत होगी।

जनगणना प्रकाशित होने के बाद, पंचायत समितियों के सीधे निर्वाचित होने वाले सदस्यों, अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों की संख्या तथा सीटों व विभिन्न श्रेणी के पदों पर आरक्षण के लिए रोटेशन का निर्धारण उस पंचायत समिति की जनगणना के आधार पर होगा।

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