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रेलवे 5-12 साल के बच्चों की आरक्षित बर्थ के लिए लेगी पूरा किराया

 Written By: PTI
 Published : Dec 04, 2015 09:21 pm IST,  Updated : Dec 04, 2015 09:22 pm IST

नई दिल्ली: रेलवे के आरक्षित डिब्बों में 5-12 साल के बच्चों के लिए बर्थ चाहने पर अब पूरा किराया देना होगा। आरक्षण के समय बच्चे के लिए बर्थ या सीट की मांग न करने पर

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नई दिल्ली: रेलवे के आरक्षित डिब्बों में 5-12 साल के बच्चों के लिए बर्थ चाहने पर अब पूरा किराया देना होगा। आरक्षण के समय बच्चे के लिए बर्थ या सीट की मांग न करने पर उसका किराया आधा ही लगेगा। रेलवे बच्चों के लिए किराया नियमों में बदलाव कर रही है जो कि अगले साल अप्रैल से लागू होंगे।

संशोधित प्रावधानों के तहत अगर आरक्षित श्रेणी में टिकट आरक्षण के समय 5 साल से 12 साल आयु के बच्चों के लिए बर्थ (सीट) की मांग की जाती है तो उसके लिए वयस्क यात्री के बराबर का किराया देना होगा। वहीं, अनारक्षित टिकटों में बच्चों के किराये संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अनारक्षित श्रेणी में 5-12 साल के बच्चों का किराया आधा ही लगेगा।

रेलवे के बयान के अनुसार संशोधित बाल किराया नियम अप्रैल 2016 से प्रभावी होंगे। इस बारे में तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि अगर टिकट आरक्षण के समय 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए अलग सीट नहीं मांगी जाती है तो उनके लिए आधा किराया ही लगेगा। रेलवे इस मामले में आरक्षण पर्ची में आवश्यक बदलाव करेगी। पांच साल से छोटे बच्चों को मौजूदा व्यवस्था की तरह ही कोई किराया नहीं देना होगा।

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