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सलमान खान मामला: राजस्थान उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से छर्रे पेश करने को कहा

 Written By: India TV News Desk
 Published : Apr 28, 2016 10:19 pm IST,  Updated : Apr 28, 2016 10:19 pm IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत को गुरुवार को आदेश दिया कि वह एक-दो अक्तूबर 1998 को जोधपुर के पास कंकणी में दो काले हिरणों के शिकार के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार की ओर से कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाहन से बरामद छर्रे को पेश करे।

Rajasthan High Court
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Rajasthan High Court

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत को गुरुवार को आदेश दिया कि वह एक-दो अक्तूबर 1998 को जोधपुर के पास कंकणी में दो काले हिरणों के शिकार के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार की ओर से कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाहन से बरामद छर्रे को पेश करे।

शिकार के एक अन्य मामले, जिसमें 28-29 सितंबर 1998 को एक चिंकारे का कथित शिकार किया गया था, में पांच साल की जेल की सजा के खिलाफ सलमान की ओर से दायर एक पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने आदेश पारित किया कि अगले बुधवार को अदालत में छर्रे पेश किए जाएं ताकि उनका परीक्षण किया जा सके।

बचाव पक्ष के वकील निशांत बोरा ने कहा कि न्यायालय ने निचली अदालत, जहां सलमान के खिलाफ शिकार के एक अन्य मामले में मुकदमा चलता रहा है, से कहा कि वह वाहन से बरामद छह छर्रे, सलमान के कमरे से बरामद दो छर्रे और अभिनेता सैफ अली खान के होटल के कमरे से बरामद दो छर्रे पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

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