कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी मदन मित्रा की जमानत रद्द कर दी है। न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका गुरुवार को स्वीकार करते हुए मित्रा को निचली अदालत में तत्काल पेश होने के लिए कहा है।
मदन मित्रा को अलीपुर अदालत से गत 31 अक्टूबर को जमानत मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं।
मित्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के पास भेज दिया।