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SC ने NEET छात्रों को ग्रेस देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने तमिल भाषा में NEET की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 कृपांक देने के मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेश पर आज रोक लगा दी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 20, 2018 02:33 pm IST, Updated : Jul 20, 2018 02:33 pm IST
SC stays Madras HC order awarding grace marks to NEET...- India TV Hindi
SC stays Madras HC order awarding grace marks to NEET students

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिल भाषा में NEET की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 कृपांक देने के मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने सीबीएसई की याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही नोटिस जारी किया। (छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामचंद्र सिंहदेव का निधन )

पीठ इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करते हुये पक्षकारों से कहा कि वे इस स्थिति से निबटने के सुझाव दें। पीठ ने कहा , ‘‘ हम इस तरह से अंक नहीं दे सकते हैं। ’’ पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि इस फैसले के बाद तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले छात्र दूसरे छात्रों की तुलना में लाभ की स्थिति में है।

उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 10 जुलाई को सीबीएसई को आदेश दिया था कि नीट की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का चयन करने वाले छात्रों को 49 प्रश्नों के तमिल में अनुवाद में गलतियों के सिलसिले में प्रत्येक सवाल के लिए चार अंक के हिसाब से 196 अंक प्रदान किये जायें।

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