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सुनंदा पुष्कर मामला: शशि थरूर बोले- पुलिस के आरोप निर्थक, मुकाबला करूंगा

Reported by: IANS Published : Jun 05, 2018 09:27 pm IST, Updated : Jun 05, 2018 09:27 pm IST

थरूर ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मैंने पाया है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप निर्थक और निराधार हैं, जोकि मेरे खिलाफ एक प्रतिशोधपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण अभियान का नतीजा है...

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नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को 'निर्थक और निराधार' बताया और कहा कि वह इसके खिलाफ लगातार लड़ेंगे, ताकि सत्य की जीत हो सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह जांच दल के साथ शुरू से काफी सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने लगातार इस बात का ध्यान रखा है कि मामले के सभी परिपेक्ष्य में कानूनी प्रक्रिया निश्चित ही बनी रहे।

उन्होंने कहा, "जैसा कि मैं समझता हूं, अदालत ने मेरे खिलाफ समन जारी किया है और मुझे 7 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।" थरूर ने कहा, "मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मैंने पाया है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप निर्थक और निराधार हैं, जोकि मेरे खिलाफ एक प्रतिशोधपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण अभियान का नतीजा है।"

उन्होंने कहा, "मैं लगातार इन आरोपों का मुकाबला करता रहूंगा और अपना ढृढ़ विश्वास बनाए रखूंगा कि अंत में न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सत्य की जीत होगी, गर्व की बात है कि यह (न्यायिक प्रक्रिया) हमारे देश में है।" थरूर ने कहा, "इस समय, मैं मीडिया से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे और मेरे परिवार की निजता के अधिकार का सम्मान करे। मामला विचाराधीन है, इसलिए मामले की अगली सुनवाई तक मैं इस मुद्दे पर बयान देने से परहेज करूंगा।"

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पुष्कर की मौत मामले में थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला स्वीकार कर लिया और कहा कि 'उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए यह पर्याप्त आधार है।'

दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र को संज्ञान में लेते हुए, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने थरूर को सात जुलाई को उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा है। 14 मई को, पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धार 306 और 498ए के अंतर्गत आरोपपत्र दाखिल किया था।

सुनंदा पुष्कर यहां की एक होटल में 17 जनवरी, 2014 को मृत पाई गई थीं।

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