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सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को बतौर आरोपी दिल्ली की अदालत ने समन जारी किया

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 05, 2018 03:08 pm IST,  Updated : Jun 05, 2018 07:02 pm IST

अदालत ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर के खिलाफ अपराध करने के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपी के रूप में सात जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है।

Sunanda pushkar and Shashi Tharoor- India TV Hindi
Sunanda pushkar and Shashi Tharoor

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शशि थरूर अपनी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की अदालत ने उन्हें आरोपी माना है। अदालत ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर के खिलाफ अपराध करने के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपी के रूप में सात जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। 

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर पर सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिए। उसने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं।

दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की। थरूर के घरेलू नौकर नारायण सिंह को मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह बनाया गया।

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में मृत पायी गई थीं। कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के आरोप लगाए गए हैं। धारा 498 ए के तहत अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 306 के तहत अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है।

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