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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीमकोर्ट से राहत, सीबीआई जांच कराने से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 29, 2020 02:28 pm IST,  Updated : Oct 29, 2020 02:28 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के निर्णय पर स्टे लगा दिया है।

Uttarakhand- India TV Hindi
Uttarakhand Image Source : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी। दर असल हाईकोर्ट ने एक समाचार चैनल के सीईओ उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को निरस्त करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 

उत्तराखंड सीएम के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सीएम इस मामले में एक पक्ष नहीं थे और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसी मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की पुष्टि की है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उमेश शर्मा पर दर्ज आपराधिक मुकदमों को निरस्त करने का आदेश दिया था। साथ ही उमेश कुमार की याचिका के पैरा आठ को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

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