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बंगाल में कालीपूजा और दिवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कलकत्ता हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 11, 2020 12:13 pm IST,  Updated : Nov 11, 2020 12:13 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर बैन लगाने के आदेश पर मुहर लगा दी है।

Supreme Court- India TV Hindi
Supreme Court Image Source : FILE PHOTO

पश्चिम बंगाल में इस बार दिवाली सहित अन्य त्योहारों पर आम लोग पटाखे नहीं चला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर बैन लगाने के आदेश पर मुहर लगा दी है। पश्चिम बंगाल में काली पूजा 15 नवम्बर को है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर कहा कि हम समझते हैं कि ये त्योहार महत्वपूर्ण हैं। मगर जब जीवन खतरे में हो तो मानव जीवन को बचाने के लिए कोई भी प्रयास किया जाना चाहिए। 

दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर हीते दिनों प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। 

अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिबंध जगद्धात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी लागू रहेगा। अदालत ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लागू होने वाले दिशानिर्देश जैसे पंडालों में प्रवेश नहीं, काली पूजा के दौरान भी लागू होंगे। पीठ ने दुर्गा पूजा पर अदालत द्वारा निर्देशित दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की।

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