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उच्चतम न्यायालय ने तलाला विधानसभा सीट को रिक्त बताने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर लगाई रोक

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 01, 2019 01:21 pm IST,  Updated : Apr 01, 2019 01:21 pm IST

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के दस मार्च के उस फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें गुजरात की तलाला विधानसभा सीट को रिक्त के रूप में अधिसूचित कर वहां आगामी लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव कराने की घोषणा की गई थी।

Supreme Court - India TV Hindi
Supreme Court 

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के दस मार्च के उस फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें गुजरात की तलाला विधानसभा सीट को रिक्त के रूप में अधिसूचित कर वहां आगामी लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव कराने की घोषणा की गई थी। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व कांग्रेस विधायक बी डी बराड की याचिका पर आयोग को नोटिस भी जारी किया। बराड ने विधायक के तौर पर खुद को अयोग्य ठहराए जाने और निर्वाचन आयोग द्वारा सीट को रिक्त घोषित किए जाने को चुनौती दी है। 

बराड ने गुजरात उच्च न्यायालय के 27 मार्च के उस फैसले खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसमें विधायक के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराने और वहां निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बराड को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच मार्च को विधायक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया था।

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