Thursday, April 25, 2024
Advertisement

Tamil Nadu lockdown: तमिलनाडु में लॉकडाउन 9 अगस्त तक बढ़ाया गया, कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई

तमिलनाडु में लॉकडाउन 9 अगस्त तक बढ़ाया गया, आदेश में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 30, 2021 19:50 IST
तमिलनाडु में लॉकडाउन 9 अगस्त तक बढ़ाया गया, कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO तमिलनाडु में लॉकडाउन 9 अगस्त तक बढ़ाया गया, कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई

नई दिल्ली। तमिलनाडु में लॉकडाउन 9 अगस्त तक बढ़ाया गया, आदेश में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य में जारी लॉकडाउन को बिना किसी अतिरिक्त ढील के 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राज्य सरकार की बंदिशें और छूट जो अभी तक चल रही थीं वो वैसे ही लागू रहेंगी जबकि रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 

तमिलनाडु में लंबे वक्त के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में Covid-19 के 6,972 नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने और सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है। बीते दिन यहां कुल 1859 नए केस आए, जबकि इससे पहले 1700 के करीब मामले आए थे। राज्य में 21 हज़ार से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राज्य में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 लाख 28 हजार से अधिक हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके बाद राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 3,659 तक पहुंच चुका है।

तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक राज्य में पहले की तरह ही पाबंदियां और छूट लागू रहेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), औद्योगिक स्कूल और टाइपराइटिंग प्रशिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत छात्रों के साथ बारी-बारी से काम कर सकते हैं। इन संस्थानों को खोलते समय सख्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। शिक्षकों को प्रवेश, पाठ्यपुस्तकों के वितरण और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कार्य करने के लिए स्कूलों का दौरा करने की भी अनुमति है।

राज्य में अभी स्कूल, कॉलेज, थिएटर, बार और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। पुडुचेरी के लिए आने-जाने की सेवा को छोड़कर अंतरराज्यीय सार्वजनिक और निजी बस परिवहन बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य में पहले से जिसकी इजाजत दी जा चुकी है, वे गतिविधियां जारी रहेंगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement