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Unlock 2: शिक्षण संस्थान-सिनेमाघर रहेंगे बंद, घरेलू उड़ानों-ट्रेन सेवाओं का होगा विस्तार

 Reported By: Bhasha
 Published : Jun 29, 2020 11:55 pm IST,  Updated : Jun 30, 2020 01:13 am IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे।

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Unlock 2: शिक्षण संस्थान-सिनेमाघर रहेंगे बंद, घरेलू उड़ानों-ट्रेन सेवाओं का होगा विस्तार  Image Source : PTI

नयी दिल्ली: सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे। 

नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। 

गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं। इसने कहा, ‘‘निषिद्ध क्षेत्रों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ा क्रियानवयन जारी रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों का चिह्नीकरण सावधानी से करने की आवश्यकता है।’’ दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर कड़ा परिधि नियंत्रण कायम रहेगा और वहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी। 

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