Thursday, March 28, 2024
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Unlock 4.0 गाइडलाइंस में containment zones को लेकर कही गई है ये बात

भारत सरकार के आदेशानुसार, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी containment zones के बाहर, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना लॉकडाउन नहीं लगाएंगे।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 29, 2020 20:26 IST
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Image Source : PTI Unlock 4.0 गाइडलाइंस में containment zones को लेकर कही गई है ये बात

नई दिल्ली. सरकार द्वारा Unlock 4.0 के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। गाइंडलाइंस के अनुसार, अब राज्य containment zones के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। भारत सरकार के आदेशानुसार, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी containment zones के बाहर, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना लॉकडाउन नहीं लगाएंगे।

Unlock 4.0 की गाइडलाइंस में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देशों में कहा है कि मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है

पढ़ें- Unlock 4.0: 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू, 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, ये हैं नई गाइडलाइंस

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