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जर्मन बेकरी ब्लास्ट: हिमायत बेग की फांसी उम्र कैद में बदली

उच्च न्यायालय ने साल 2010 के पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट मामले के एकमात्र दोषी हिमायत बेग की फांसी की सजा को खारिज करते हुए विस्फोटक रखने के लिए उसके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की।

India TV News Desk
Published : Mar 17, 2016 04:13 pm IST, Updated : Mar 17, 2016 04:13 pm IST
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पुणे: उच्च न्यायालय ने साल 2010 के पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट मामले के एकमात्र दोषी हिमायत बेग की फांसी की सजा को खारिज करते हुए विस्फोटक रखने के लिए उसके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। गौरतलब है कि 13 फरवरी 2010 को हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 58 लोग घायल भी हुए थे। इस हमले के दोषी हिमायत बेग को सितंबर 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया था। बेग को इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ बताया गया था।

क्या था जर्मन बेकरी ब्लास्ट:

पुणे स्थित जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत समेत 58 लोग घायल हो गए थे। इस ब्लास्ट में शामिल आरोपी हिमायत बेग को सितंबर 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया। बेग इस ब्लास्ट में गिरफ्तार एक मात्र आरोपी है जिसे इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया गया। इस ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप में बेग को साल 2013 में सेशंस कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले को बेग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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