कर्नाटकः महिलाओं का कर्नाटक विधानसभा में फोन पर उंची आवाज़ में बात करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें महिलाओं को विधानसभा में फोन पर जोर से बात करने के लिए मना किया गया है।
21 मई को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि महिलाएं कॉरीडोर में घूम-घूमकर जोर से फोन पर बात नहीं कर सकती है।
ताज्जुब की बात ये है कि इस सर्कुलर में सिर्फ महिलाओं का ही जिक्र किया गया है और पुरुषों का इसमें कहीं नाम भी नहीं है।
सर्कुलर विधानसभा स्पीकर कगोडु थिमप्पा के निर्देश के बाद जारी किया गया है।
देखिए सर्कुलर प्रतिलिपि-
