1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. नाबालिग से रेप के आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, बच्चों के संग रेपकर बनाता था वीडियो

नाबालिग से रेप के आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, बच्चों के संग रेपकर बनाता था वीडियो

 Reported By: Abhay Parashar Edited By: Shailendra Tiwari
 Published : May 26, 2025 10:31 pm IST,  Updated : May 26, 2025 10:31 pm IST

एक बच्ची से रेप और अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

CBI- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : FILE PHOTO

सीबीआई कोर्ट ने आज एक यूपी के शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, शख्स ने 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था और उसका वीडियो भी बनाया था। कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी अलीगढ़ का रहने वाला है। सीबीआई ने अलीगढ़ के नवीन कुमार पर 12 अगस्त 2024 में  बाल यौन शोषण और शोषण के आरोप में मामला दर्ज किया था।

आरोपी बच्चों के बनाता था वीडियो

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी बच्चों के साथ यौन संबंध बनाता और उसका वीडियो और फोटो बनाकर रखता था। मामले में सीबीआई की जांच इंटरपोल के आईसीएसई डेटाबेस और  गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम आई4सी केंद्र के जरिए गूगल की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट तक पहुंची थी, जिसमें सीबीआई को आरोपी के खिलाफ कई आपत्तिजनक सबूत हासिल हुए थे।

सीबीआई ने जांच में क्या-क्या पाया?

सीबीआई ने जांच में यह पाया था कि आरोपी नवीन ने साल 2021-22 के दौरान 12 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ भी संबंध बनाए थे, जिसका उसने वीडियो भी बनाया था। वीडियो में यह साफ नजर आ रहा था कि आरोपी नाबालिग पीड़िताओं के साथ यौन गतिविधियां करने के लिए मजबूर करता था। सीबीआई ने आरोपी को 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। तब से आरोपी ज्यूशियल कस्टडी में ही था।

सुनाई उम्रकैद की सजा

यूपी की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी नवीन कुमार को IPC के तहत नाबालिग बच्ची के साथ रेप; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न, अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत बाल यौन शोषण सामग्री का बेचने के आरोप में आज 26 मई को उम्र कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने इस मामले में खुद दखल दिया था क्योंकि क्योंकि मामला दर्ज होने तक पीड़िता या उसके परिवार ने किसी भी एजेंसी को घटना की सूचना नहीं दी थी। सीबीआई ने इस मामले में महज 6 सप्ताह के भीतर ही अपनी जांच पूरी कर ली। इसके अलावा, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी जल्द दाखिल की जिससे न्याय में देरी न हो।

ये भी पढ़ें:

 

ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान 4 साल की बच्ची को ट्रक ने कुचला, 3 ASI सस्पेंड

जानिए भारत के किस राज्य में हैं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले? 430 लोग हैं संक्रमित, 2 की गई जान

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत