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यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिलीं, कोर्ट ने रेलवे को दिया सख्त निर्देश, टिकट की कीमत का 10 गुना पैसा वापस करें

 Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : May 28, 2026 10:00 pm IST,  Updated : May 28, 2026 10:00 pm IST

कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि अगर यात्रियों को कंफर्म सीट की सुविधा नहीं मिलती तो उनके टिकट का 10 गुना पैसा रिटर्न करें। उपभोक्त अदालत ने रेलवे को क्यों दिया ऐसा निर्देश, जानें...

रेलवे को कोर्ट का सख्त निर्देश- India TV Hindi
रेलवे को कोर्ट का सख्त निर्देश Image Source : FILE PHOTO

एक कंज्यूमर कोर्ट ने भारतीय रेलवे को यात्रियों को आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं कराने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भोजपुर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को उन चार यात्रियों को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिन्हें अपनी पूरी यात्रा ट्रेन में खड़े होकर पूरी करनी पड़ी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, यह शिकायत तब सामने आई जब चार यात्री, जो विंध्याचल (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) से आरा (भोजपुर, बिहार) जा रहे थे, एलटीटी पटना एक्सप्रेस में सवार हुए और पाया कि उनकी आरक्षित बर्थ पर रेलवे कर्मचारी बैठे हुए थे। शिकायत में कहा गया है कि यात्रियों ने कर्मचारियों से अपनी आरक्षित बर्थ खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें उनकी सीट नहीं दी गई।

कंज्यूमर कोर्ट का सख्त निर्देश

कोर्ट ने पाया कि रेलवे के कारण यात्रियों को "मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न" का सामना करना पड़ा। आयोग ने उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय को आदेश दिया कि वे बुकिंग राशि 1,876.80 रुपये 8% वार्षिक ब्याज सहित वापस करें और 20,000 रुपये का मुआवजा तथा 15,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। आयोग ने आगे कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से 10% वार्षिक ब्याज सहित राशि वसूलने का हकदार होगा।

यात्रियों का आरोप

शिकायत के अनुसार, यात्रियों ने पहले रेलवे हेल्पलाइन और रेलवे सेवा एवं रेल मंत्रालय सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था। हालांकि, एसएमएस के माध्यम से शिकायत संदर्भ संख्या प्राप्त होने के बावजूद, यात्रियों ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यात्रियों ने यह भी बताया कि जब बक्सर स्टेशन पर एक टीटीई उपस्थित हुआ, तो उन्होंने फिर से यह मुद्दा उठाया, लेकिन कथित तौर पर उन्हें ट्रेन में भारी भीड़ के कारण "संभालने" के लिए कहा गया।

रेलवे ने दिया तर्क

आयोग के समक्ष, रेलवे ने तर्क दिया कि कानून-व्यवस्था से संबंधित विवाद सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि रेलवे प्रशासन के। रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे ने सेवा में किसी भी कमी से इनकार किया और दावा किया कि शिकायत पर उचित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। यात्रियों द्वारा प्रस्तुत टिकटों, शिकायत रिकॉर्ड, टेक्स्ट संदेशों और तस्वीरों की समीक्षा के बाद, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यात्रियों को उनकी पुष्ट सीटों से वंचित किया गया था और रेलवे अधिकारियों द्वारा वादा की गई सेवा प्रदान करने में विफल रहने के कारण उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

 

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