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गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित किया गया, गृह मंत्रालय ने की बड़ी कार्रवाई

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से चर्चा में आए गैंगेस्टर ​​गोल्डी बराड़ के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। गोल्डी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : Jan 01, 2024 17:22 IST, Updated : Jan 01, 2024 17:44 IST
Goldy Brar- India TV Hindi
Image Source : FILE गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ ​​सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है।

कौन है गोल्डी बराड़?

पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला बराड़ 2017 में कनाडा चला गया था। जून 2023 में गायक और रैपर हनी सिंह ने बराड़ पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

सिद्धू मूसेवाला मर्डर से लिंक

बराड़ पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल होने का भी आरोप है। उसे जेल में बंद गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त माना जाता है। 

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि गोल्डी बराड़ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। इसमें ये भी कहा गया है कि सीमापार के आतंकियों का समर्थन गोल्डी को मिला हुआ है और वह कई हत्याओं में शामिल रहा है। वह राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने, फिरौती मांगने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हत्याओं के दावा करने के मामले में शामिल था।

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