1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की आरोप पत्र को हाईकोर्ट ने किया खारिज, जेकेसीए से जुड़ा है मामला

फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की आरोप पत्र को हाईकोर्ट ने किया खारिज, जेकेसीए से जुड़ा है मामला

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Aug 14, 2024 05:51 pm IST,  Updated : Aug 14, 2024 06:27 pm IST

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल ईडी द्वारा जेकेसीए मामले में कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि साल 2022 में ईडी ने चार्जशीट दायर किया था।

JK High Court quashes ED charge sheets in JKCA case against former CM Farooq Abdullah and others. PT- India TV Hindi
फारूक अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से मिली राहत Image Source : FILE PHOTO

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ जेकेसीए मामले में ईडी के आरोपपत्र को खारिज कर दिया है। बता दें कि साल 2001 से 2012 तक फारूक अब्दुल्ला ही जेकेसीए के अध्यक्ष थे। उनपर आरोप है कि साल 2004 और 2009 के बीच जेकेसीए के अधिकारों समेत कई और लोगों ने जेकेसीए के फंड को अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। दरअसल फारूक अब्दुल्ला पर अपने पद का गलत उपयोग करने का आरोप ईडी ने लगाया है। ईडी के अलावा सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। साल 2022 में इस केस को लेकर ईडी ने चार्जशीट दायर किया था। 

किसे बनाया गया आरोपी

बता दें कि ईडी ने चार्जशीट में फारूक अब्दुल्ला, जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष अहमद मिर्जा, जेकेसीए के एक अन्य पूर्व कोषाध्यक्ष मीर मंजूर गजानफर और कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया था।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत