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भूस्खलन के बाद कटरा प्रशासन का अहम आदेश, कहा- 'जल्द खाली करें इलाके के व्यावसायिक प्रतिष्ठान'

हाल में हुए भूस्खलन के बाद अब कटरा प्रशासन ने संवेदनशील इलाके में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया है। भारी बारिश की वजह से माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रआ को लगातार छठे दिन भी स्थगित किया गया।

Edited By: Amar Deep
Published : Aug 31, 2025 07:41 pm IST, Updated : Aug 31, 2025 07:41 pm IST
भूस्खलन के बाद कटरा प्रशासन का आदेश।- India TV Hindi
Image Source : PTI भूस्खलन के बाद कटरा प्रशासन का आदेश।

कटरा: वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कटरा प्रशासन ने अहम निर्देश जारी किए हैं। यहां प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तत्काल खाली कराने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा रविवार को खराब मौसम के कारण लगातार छठे दिन भी स्थगित रही। इस पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा 26 अगस्त को भूस्खलन अैर 34 यात्रियों की मौत के बाद स्थगित कर दी गई थी। 

कई जगहों पर धंसी सड़कें

एक आदेश में, कटरा एसडीएम पीयूष धोत्रा ​​ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में बालिनी पुल से दर्शनी ड्योढ़ी तक और बालिनी पुल से एशिया चौक तक होटल और धर्मशालाओं सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया, ‘‘भारी बारिश और खराब मौसम के कारण हाल के दिनों में कटरा अनुमंडल में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, विशेष रूप से बालिनी पुल के पास और कदमल में शान मंदिर के पास, इसके अलावा कुछ स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं, जिससे कई स्थान भविष्य में भूस्खलन और क्षति के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।’’ 

सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान असुरक्षित 

जारी आदेश में कहा गया, ‘‘इससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा शहर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों की समग्र सुरक्षा के लिए कटरा में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संरचनाओं की सुरक्षा का आकलन करना अनिवार्य है।’’ एसडीएम ने हाल की घटनाओं के मद्देनजर कहा कि एशिया चौक से बालिनी पुल तक और बालिनी पुल से दर्शनी ड्योढ़ी तक पहाड़ी पर स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान असुरक्षित हो गए हैं और मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके निरंतर संचालन से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।

आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

एसडीएम पीयूष धोत्रा ने कहा, ‘‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एशिया चौक से बालिनी पुल और बालिनी पुल से दर्शनी ड्योढ़ी तक के मार्ग पर स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से खाली करने का आदेश देता हूं, जब तक कि ये प्रतिष्ठान कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन), कटरा से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते।’’ उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। (इनपुट- पीटीआई)

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