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चारा घोटाले में लालू को बड़ी राहत, डोरंडा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

 Reported By: Nitish Chandra @NitishIndiatv
 Published : Apr 22, 2022 12:35 pm IST,  Updated : Apr 22, 2022 12:59 pm IST

इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था।

Lalu Prasad- India TV Hindi
Lalu Prasad Image Source : FILE

Lalu Prasad get bail fodder scam : राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले में बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को जमानत दे दी है। इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को जमानत दे दी। 

इससे पहले सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपील सिब्बल ने दावा किया था कि डोरंडा कोषागार से गबन के मामले में उन्हें मिली पांच वर्ष कैद की सजा की आधी से अधिक अवधि पहले ही लालू यादव जेल में बिता चुके हैं लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा चारा घोटाले में जमानत के लिए सजा की आधी अवधि पूरा कर लेने के नियम को देखते हुए लालू यादव को जमानत दी जानी चाहिए। 

लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया गया है। इससे पूर्व 22 मार्च को चारा घोटाले में यहां सजा भुगत रहे राजद प्रमुख लालू को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर उनकी बेटी मीसा भारती विशेष विमान से अपने साथ दिल्ली स्थित एम्स ले गयी थीं। इससे पूर्व इस वर्ष 21 फरवरी को चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिये गये लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच वर्ष की कैद एवं 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। इसके चलते एक बार फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

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