Friday, March 29, 2024
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राहुल गांधी गाली देंगे तो कानून अपना काम करेगा, क्या कांग्रेस अपने नेता के लिए ये आजादी चाहती है: BJP

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''पहले न्यायाधीशों को बदला गया। हमको पहले से अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून और न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत लड़ेंगे।''

Shashi Rai Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Updated on: March 23, 2023 17:50 IST
पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद- India TV Hindi
Image Source : फाइल फोटो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर राहुल गांधी लोगों को गाली देते हैं तो कानून अपना काम करेगा। पार्टी ने मानहानि के एक मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दोषी ठहराए जाने पर प्रमुख विपक्षी दल की ओर से की गई आलोचना पर पलटवार करते हुए यह सवाल भी किया कि क्या कांग्रेस अपने नेता के लिए पूरी आजादी चाहती है ताकि वह दूसरों को गाली देते रहें। भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अदालत के आदेश पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की सुनवाई कर रहे कई न्यायाधीशों को बदल दिया गया था। भाजपा नेता ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां करना दिखाता है कि पार्टी न्यायपालिका में विश्वास नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा, ''क्या वह न्यायपालिका को भी अपनी जेब में रखना चाहती है।'' 

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा था?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''पहले न्यायाधीशों को बदला गया। हमको पहले से अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून और न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत लड़ेंगे।'' बाद में उन्होंने ट्वीट किया, ''कायर, तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। जेपीसी की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ईडी, पुलिस भेजती है। राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है।'' 

राहुल गांधी को दो साल की सज़ा

यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाएगा, प्रसाद ने कहा कि इस बारे में अध्यक्ष ओम बिरला को फैसला करना है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 

प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा सवाल

प्रसाद ने कहा कि गांधी ने अपनी टिप्पणियों से मोदी उपनाम वाले लोगों का अपमान किया है और यह बहुत अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि फैसला सुनाए जाने से पहले उनके वकीलों ने अदालत के समक्ष दलीलें दीं। प्रसाद ने बताया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ इसी तरह का एक मामला पटना की एक अदालत में भी विचाराधीन है, जिसे भाजपा नेता सुशील मोदी ने दायर किया है। प्रसाद ने गांधी पर लोगों की जाति का हवाला देकर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। सत्य और अहिंसा में विश्वास करने की गांधी की टिप्पणियों पर कटाक्ष करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि क्या इसका मतलब लोगों को अपमानित करना और देश को जातिसूचक गाली देना है? उन्होंने कहा, ''क्या कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को लोगों को गाली देने की पूरी आजादी हो? देश में कानून का राज है और यह कायम रहेगा।''

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