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Om Prakash Chautala Corruption Case: हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ीं, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार, इस दिन सुनाई जाएगी सजा

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : May 23, 2022 01:12 pm IST,  Updated : May 23, 2022 01:17 pm IST

26 मार्च, 2010 को पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ CBI ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक (6.09 करोड़ रुपए की) संपत्ति जुटाई है।

Om Prakash Chautala- India TV Hindi
Om Prakash Chautala Image Source : PTI/FILE

Highlights

  • हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ीं
  • चौटाला, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार
  • सजा पर 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी

Om Prakash Chautala Corruption Case: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है। उनकी सजा को लेकर 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम चौटाला भी मौजूद रहे थे। 

चौटाला (Om Prakash Chautala) के दोषी पाए जाने के बाद उनके वकील का कहना है कि इस मामले में उन्हें एक से 5 साल तक की सजा हो सकती है। बता दें कि जेबीटी भर्ती मामले में चौटाला बीते साल 2 जुलाई को ही तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, अब कहा जा रहा है कि उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है। चौटाला की उम्र 87 साल है। 

क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला? 

26 मार्च, 2010 को पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) के खिलाफ CBI ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक (6.09 करोड़ रुपए की) संपत्ति जुटाई है। ये कमाई उनकी आय से ज्यादा है। इस दौरान चौटाला के परिवार ने कहा था कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। 

साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी चौटाला के खिलाफ कार्रवाई की थी और 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी पाया गया था और उन्हें प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी। बीते साल ही चौटाला तिहाड़ जेल से सजा काटकर निकले हैं। 

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