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शिवमोगा सेंट्रल जेल के कैदी ने निगल लिया मोबाइल, सर्जरी कर पेट से निकाला गया बाहर

 Reported By: T Raghavan, Edited By: Amar Deep
 Published : Jul 13, 2025 11:33 am IST,  Updated : Jul 13, 2025 11:33 am IST

शिवमोगा सेंट्रल जेल में एक कैद ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल निकल लिया। बाद में पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पेट में मोबाइल होने का पता चला। फिलहाल पेट की सर्जरी कर मोबाइल को बाहर निकाल लिया गया है।

तीन इंच लंबा और एक इंच चौड़ा था मोबाइल फोन।- India TV Hindi
तीन इंच लंबा और एक इंच चौड़ा था मोबाइल फोन। Image Source : INDIA TV

शिवमोगा सेंट्रल जेल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कैदी ने मोबाइल फोन ही निगल लिया, जिसे सर्जरी के बाद उसके पेट से निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिवमोगा सेंट्रल जेल में गांजा तस्करी के मामले में सजा काट रहा है। हाल ही में पकड़े जाने के डर से उसने मोबाइल फोन निगल लिया। कुछ दिन पहले उसने पेट दर्द की शिकायत करते हुए बताया कि गलती से पत्थर का टुकड़ा निगल लिया है। हालांकि अस्पताल जाने के बाद पेट में मोबाइल होने का पता चला। यहां डॉक्टरों ने उसके पेट से तीन इंच लंबे और एक इंच चौड़े फोन को सर्जरी करके बाहर निकाला।

कैदी ने की पेट दर्द की शिकायत

दरअसल, कैदी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दोषी ठहराया गया 30 वर्षीय दौलत उर्फ गुंडू 10 साल की सजा काट रहा है। शिवमोगा सेंट्रल जेल में गांजा तस्करी के मामले में सजा काट रहे कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल को फोन निगल लिया। वहीं 30 वर्षीय कैदी दौलत उर्फ गुंडू ने 24 जून को जेल कर्मचारियों से पेट दर्द की शिकायत की। उसने बताया कि गलती से पत्थर का टुकड़ा निगल लिया है। इसके बाद उसे मैकगन अस्पताल ले जाया गया।

सर्जरी कर निकाला गया मोबाइल

जांच के दौरान डॉक्टरों को उसके पेट में कोई ऑब्जेक्ट दिखा और तत्काल सर्जरी की सिफारिश की गई। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला, जिसकी चौड़ाई एक इंच और लंबाई तीन इंच थी। फोन को सफलतापूर्वक निकालने के बाद डॉक्टरों ने इसे जेल प्रशासन को सौंप दिया। 8 जुलाई को यह कार्रवाई पूरी हुई। वहीं जेल के मुख्य अधीक्षक पी. रंगनाथ ने तुंगा नगर पुलिस थाने में दौलत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी पर जेल परिसर में प्रतिबंधित वस्तु लाने का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि जून 2024 में शिवमोगा जिला अदालत ने दौलत को ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

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