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SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटार्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jan 28, 2022 09:57 am IST, Updated : Jan 28, 2022 09:57 am IST
सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट

Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुना
  • सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

 नयी दिल्ली: सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति(एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विषय में महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) के.के.वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।

 केंद्र ने पीठ से कहा था कि यह सत्य है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी एससी/एसटी समुदाय के लोगों को अगड़े वर्गों के समान मेधा के स्तर पर नहीं लाया गया है। वेणुगोपाल ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए ग्रुप ‘ए’ श्रेणी की नौकरियों में उच्चतर पद हासिल करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए शीर्ष न्यायालय को एससी, एसटी तथा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के वास्ते कुछ ठोस आधार देना चाहिए। पीठ ने 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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