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DND पर टोल फ्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर?

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Mangal Yadav
 Published : Dec 20, 2024 11:38 am IST,  Updated : Dec 20, 2024 11:47 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने NTBCL को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने टोल कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। अब डीएनएडी पर टोल टैक्स फ्री रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट Image Source : PTI

नई दिल्लीः दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। टोल कम्पनी NTBCL की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DND फ्लाईवे पर टोल फ्री रहेगा। कोर्ट ने कहा कि NTBCL को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया था जोकि पूरी तरह मनमाना और गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले DND पर कंपनी टोल टैक्स नही लगा सकती है। कोर्ट ने कहा कि डीएनडी पर टोल अब फ्री ही रहेगा। 

हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में  DND में टोल वसूली बंद करवा दी थी। इसके खिलाफ टोल टैक्स कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि नोएडा अथॉरिटी ने NTBCL को शुल्क वसूलने या लगाने के लिए अधिकार सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTBCL को दिए गए रियायत समझौते को शर्तों के विरुद्ध माना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  CAG रिपोर्ट ने अधूरे प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत को उजागर किया है। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं पर अनुचित बोझ पड़ा है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि NTBCL को दी गई रियायत और समझौते की भाषा ऐसी है कि यह हमेशा के लिए लागू रह सकता था और इस प्रकार NTBCL को हमेशा के लिए लाभ पहुंचाया जा रहा था।

 NTBCL ने जनता को दिया धोखा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गलत समझौते की वजह से आम जनता ने कई सौ करोड़ रुपये गंवाए हैं और NTBCL द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है। इसलिए उपयोगकर्ता या टोल शुल्क का संग्रह जारी रखने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि डीएनडी पर चलने वालों को अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

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