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GST के तहत नियमों के 5 प्रारूपों को मंजूरी: अरुण जेटली

 Written By: Bhasha
 Published : Oct 01, 2016 07:39 am IST,  Updated : Oct 01, 2016 07:39 am IST

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न तथा रिफंड से संबंधित नियमों के 5 प्रारूपों को मंजूरी दी गई है।

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न तथा रिफंड से संबंधित नियमों के 5 प्रारूपों को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से जेटली ने कहा कि जीएसटी दर, सेवा कर का आकलन तथा राज्यों को मुआवजे से संबंधित बड़ी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है और इस पर फैसला 18-20 अक्टूबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न तथा रिफंड के लिए नियमों को परिषद ने मंजूरी दे दी है।" उन्होंने कहा कि जीएसटी दर एक बड़ा मुद्दा है, जिसपर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। सेवा कर आकलन व राज्यों को मुआवजा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी अगली बैठक में होगी।

यह परिषद की दूसरी बैठक थी। पहली बैठक 22 सितंबर को हुई थी।

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