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जयललिता के स्वास्थ्य से संबंधित याचिका खारिज

 Written By: IANS
 Published : Oct 06, 2016 02:48 pm IST,  Updated : Oct 06, 2016 02:48 pm IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता ट्रैफिक रामास्वामी की ओर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के स्वास्थ्य की जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।

Madras HC- India TV Hindi
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता ट्रैफिक रामास्वामी की ओर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के स्वास्थ्य की जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। न्यायालय ने इस याचिका को प्रचार पाने के लिए दायर मामला करार देते हुए इसे खारिज कर दिया।

जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न अफवाहों के मद्देनजर ट्रैफिक रामास्वामी ने उनके स्वास्थ्य की वास्तविक जानकारी के लिए जनहित याचिका दायर की थी।

68 वर्षीया मुख्यमंत्री को बुखार और डिहाइड्रेशन के कारण 22 सितंबर को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अपोलो अस्पताल ने शुरू में कहा था कि जयललिता का बुखार का इलाज किया गया था, बाद में उन्होंने कहा कि उनका संक्रमण का इलाज चल रहा है। जयललिता को अस्पताल में कुछ और दिन रहने की सलाह दी गई है।

इस बीच, ऐसी रिपोर्ट है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तीन चिकित्सक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के स्वाथ्य की जांच करेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, फेफड़ों के विशेषज्ञ जी.सी. खिलनानी, हृदय रोग विशेषज्ञ नीतीश नाइक और एनेस्थेटिस्ट अंजन त्रिखा 68 वर्षीया जयललिता के स्वास्थ्य की जांच करेंगे।

हालांकि अपोलो अस्पताल, जहां जयललिता भर्ती हैं और राज्य सरकार आधिकारिक टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

एम्स की मेडिकल टीम से पहले लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के चिकित्सक रिचर्ड बील, जयललिता की जांच कर चुके हैं।

अपोलो अस्पताल के अनुसार, बीगल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर ही उनका उपचार किया जा रहा है।

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