1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. मोदी डिग्री मामला: अदालत ने CIC के आदेश पर लगाई रोक

मोदी डिग्री मामला: अदालत ने CIC के आदेश पर लगाई रोक

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jul 02, 2016 06:29 am IST,  Updated : Jul 02, 2016 06:29 am IST

गुजरात उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी की एमए की डिग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था।

narendra modi- India TV Hindi
narendra modi

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी की एमए की डिग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। केजरीवाल ने मोदी की इस डिग्री के फर्जी होने का आरोप लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायाधीश वी. एम. पांचोली की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु और केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है। विश्वविद्यालय ने 20 जून को न्यायाधीश एस. एच. वोरा की एकल पीठ के समक्ष CIC के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत से राहत न मिलने पर विश्वविद्यालय ने खंडपीठ में याचिका दायर की।

विश्वविद्यालय ने अपनी याचिका में कहा है कि "चूंकि विश्वविद्यालय सूचना आयोग में चल रहे किसी मामले में कोई पक्षकार नहीं है, इसलिए CIC का आदेश विश्वविद्यालय के हितों के खिलाफ है।" विश्वविद्यालय का यह भी तर्क है कि CIC का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं, इसलिए विश्वविद्यालय इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत