1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. सरकारी विज्ञापनों पर अब लगेंगी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय एवं राज्य मंत्री की तस्वीरें

सरकारी विज्ञापनों पर अब लगेंगी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय एवं राज्य मंत्री की तस्वीरें

 Written By: India TV News Desk
 Published : Mar 18, 2016 01:19 pm IST,  Updated : Mar 18, 2016 01:36 pm IST

नई दिल्ली: सरकारी विज्ञापनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज आदेश देते हुए कहा कि अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के चित्र दिखाए देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला

supreme court- India TV Hindi
supreme court

नई दिल्ली: सरकारी विज्ञापनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज आदेश देते हुए कहा कि अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के चित्र दिखाए देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला केंद्र और राज्य की याचिकाओं के पर सुनाया है। पंजाब और तमिलनाडू के नेता भी इन याचिकाओं में शामिल हैं। गौरतलब है कि आगामी अप्रैल माह में पशिचम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। आमतौर पर इन सरकारी विज्ञापनों में  राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश के चित्र लगे होते हैं। इसके विरोध में आई याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अन्य नेताओं के चित्र प्रकाशित करने पर लगे प्रतिबंध पर दोबारा से विचार करने की मांग की है। मांग करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश  देकर संघीय ढांचा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और पी.सी. घोष की पीठ ने कहा, हम अपने उस फैसले की समीक्षा करते हैं जिसके तहत हमने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्रों के प्रकाशन को मंजूरी दी है। अब हम राज्यपालों, संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और संबंधित विभागों के मंत्रियों के चित्र प्रकाशित किए जाने की अनुमति देते हैं। पीठ ने कहा, शेष शर्तें एवं अपवाद यथावत रहेंगे।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत