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आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार, पुलिस ने इस घोटाले के आरोप में पकड़ा

 Reported By: Surekha Abburi Written By: Subhash Kumar
 Published : Sep 09, 2023 07:26 am IST,  Updated : Sep 09, 2023 08:30 am IST

पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध को ध्यान में रखते हुए पुलिस जल-दल के साथ उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी।

चंद्रबाबू नायडू- India TV Hindi
चंद्रबाबू नायडू Image Source : PTI

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को शनिवार की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राज्य की नंद्याल पुलिस ने सुबह-सुबह ही उन्हें अरेस्ट वारंट सौंपा और हिरासत में ले लिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध को ध्यान में रखते हुए पुलिस दल-बल के साथ नायडू को गिरफ्तार करने पहुंची थी। 

ये है आरोप

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास कोर्पोरेशन घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी की ओर से नायडू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नायडू इस घोटाले में पहले आरोपी हैं। पूर्व सीएम नायडू ने कुछ ही दिनों पहला दावा किया था कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। 

पुलिस का विरोध
नंद्याल रेंज के डीआइजी रघुरामी रेड्डी और अपराध जांच विभाग (सीआइडी) के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने तड़के करीब तीन बजे शहर के आरके फंक्शन हॉल में नायडू के शिविर पर पहुंची थी। यहां उन्हें हिरासत में ले लिया। वह उस समय अपनी बस में आराम कर रहे थे। पुलिस को टीडीपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा।  नायडू की सुरक्षा कर रहे एसपीजी ने भी पुलिस को नियमानुसार सुबह 5.30 बजे तक नायडू तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार, सुबह 6 बजे के आसपास, पुलिस ने नायडू के वाहन का दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया।

विजयवाड़ा भेजा जाएगा
अब तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि नायडू को आईपीसी की धारा 120(8), 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109 rw 34 & 37 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं।

गैर-जमानती अपराध
नायडू को सीआईडी ​​के पुलिस उपाधीक्षक एम धनुंजयुडु द्वारा सौंपे गए नोटिस में कहा गया है कि यह एक गैर-जमानती अपराध है। उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।  नायडू केवल अदालत के माध्यम से जमानत मांग सकते हैं।

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