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नोएडा डीएम का आदेश, लॉकडाउन के दौरान किसी की सैलरी नहीं रोक सकती कंपनी, फैक्ट्री बंद होने पर भी मिलेगी मजदूरी

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 29, 2020 08:39 am IST,  Updated : Mar 29, 2020 08:39 am IST

कोरोना वायरस के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां, दु​कानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद चल रहे हैं।

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कोरोना वायरस के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां, दु​कानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद चल रहे हैं। ऐसे में लोगों के मार्च सैलरी को लेकर असमंजस जारी है। इस बीच आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्रशासन ने सैलरी न काटने का निर्देश जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम बीएन सिंह ने कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में मजदूरों या कर्मचारियों की सैलरी किन्हीं परिस्थितियों के भीतर काटी नहीं जा सकती है। अन्यथा कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। 

गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अपने निर्देश में कहा है कि आदेश का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नोएडा डीएम ने आदेश में कहा है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या कोरोना वायरस से संदिग्ध हैं, और उन्हें आईसोलेशन में भेजा गया। ऐसे लोगों को आवश्यक रूप से 28 दिनों की पेड लीव प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही जो कर्मचारी दुकानों और फैक्ट्रियों में दैनिक मजदूर के रूप में काम करते हैं, ऐसे लोगों को फैक्ट्री बंद होने के बावजूद उन्हें आवश्यक रूप से भुगतान किया जाएगा। 

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