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नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, ये है वजह

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 10, 2021 12:43 pm IST,  Updated : Jul 10, 2021 12:43 pm IST

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है।

Section 144 implemented in Noida till August30 नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, ये है वजह- India TV Hindi
नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, ये है वजह Image Source : PTI

नोएडा. आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गयी है। 

किस गतिविधि की अनुमति-क्या प्रतिबंधित

  1. निषिद्ध क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
  2. किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल,मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी।
  3. शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी।
  4. मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी।
  5. ऑटो में चालक के साथ दो लोग,बैटरी वाले ई-रिक्शे में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते।
  6. निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।
  7. मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी।
  8. मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी।
  9. स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे।
  10. शादी- बारात में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी,कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
  11. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और ना ही चक्का जाम कर सकेगा।
  12. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। 

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