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UP panchayat chunav 2021: बिना मास्क नामांकन नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोना गाइडलाइन

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 22, 2021 10:29 pm IST,  Updated : Mar 22, 2021 10:29 pm IST

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव (up panchayat chunav 2021) को लेकर सोमवार को कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

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UP panchayat chunav 2021: बिना मास्क नामांकन नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोना गाइडलाइन Image Source : INDIA TV

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव (up panchayat chunav 2021) को लेकर सोमवार को कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 (Covid-19) महामारी के संबंध में पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत मतदान से पूर्व मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराना, सभी मतदान कर्मियों को मास्क पहनना और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउडलोड अनिवार्य कर दिया गया है।

इन नियमों का करना होगा पालन

  1. निर्देश में कहा गया है कि चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मी को फेस मास्क (Face Mask) लगाना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होगा और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  2. चुनाव कार्य के लिए चयनित हर एक स्थल एवं मतदान केंद्र को उपयोग में लाए जाने से पहले से उसे सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्य में भाग लेने वाले सभी कर्मी को थर्मल स्कैनर से जांच कराना होगा।
  3. राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उसने द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। जबकि विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारियों पर ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी रहेगी।
  4. जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के लिए भी कहा गया है। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आने वाले लोगों को सैनेटाइज करने की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। वहीं चुनाव में नामांकन करने आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, बिना मास्क के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मास्क नहीं तो वोट नहीं

नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति को पर्चा दाखिल करना चाहता है तो वो बिना मास्क के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं जा सकता। साथ ही प्रवेश से पहले उसे साबुन या सेनिटाइजर से हाथ भी धुलने होंगे। कोविड नियमों के तहत कोई भी प्रधान प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। साथ ही प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।

पान- गुटखा पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध

चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कर्मी को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा। मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व सेनेटाइज करवाया जाएगा। मतदान दलों के कर्मियों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। पान, गुटखा, तंबाकू आदि मादक पदार्थ का सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा प्रतिबंध रहेगा।

मतदान केंद्रों में ऐसी होगी सतर्कता

मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रख्ते हुए करने के लिए कहा गया है। मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश करने से पहले सैनेटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा, सभी मतदान केन्द्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे।

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