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Air Pollution: प्रदूषण के लिए गाजियाबाद में 10 हॉटस्पॉट की चिन्हित, अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

 Published : Oct 14, 2022 01:21 pm IST,  Updated : Oct 14, 2022 01:21 pm IST

Air Pollution: ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (ग्रेप) पूरे NCR में लागू कर दिया गया है। दिल्ली NCR में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए इस साल ग्रेप में कई नियमों में बदलाव किया गया है। हर साल ग्रेप को 15 अक्टूबर से लागू किया जाता था, वह 15 दिन पहले 1 अक्टूबर से ही ही लागू कर दिया ।

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Representational Image Image Source : FILE PHOTO (PTI)

Highlights

  • गाजियाबाद में 10 हॉटस्पॉट चिन्हित
  • ग्रेप सिस्टम के नियमों का पूरी तरीके से पालन कराया जाए
  • 1 अक्टूबर से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुका है ग्रेप

Air Pollution: प्रदूषण से दिल्ली NCR हर साल परेशान रहता है। वायु प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है। साथ ही बुजुर्गों को खासा परेशानियों का सामना करता पड़ता है। इस साल सर्दी शुरू होने से पहले ही दिल्ली NCR में ग्रेप सिस्टम लागू हो चुका है। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत तेजी से सामान्य से खराब की तरफ बढ़ने लगेगा। इसलिए गाजियाबाद में पहले से ही 10 हॉटस्पॉट को चयनित किया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर ग्रेप सिस्टम के नियमों का पूरी तरीके से पालन कराया जाए।

गाजियाबाद में 10 हॉटस्पॉट चिन्हित

साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। गुरुवार तक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम था, लेकिन अब उसके खराब होने की संभावना है। गाजियाबाद में जो 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनमें वसुंधरा, इंदिरापुरम, लोनी, साहिबाबाद, राज नगर एक्सटेंशन, मेरठ रोड, भोपुरा दिल्ली बॉर्डर, जीटी रोड, संजय नगर और सिद्धार्थ विहार शामिल हैं।

पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुका है ग्रेप

ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (ग्रेप) 1 अक्टूबर से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। बीते दिनों हुए एक सर्वे के मुताबिक गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषण वाला जिला रहा है। इसीलिए गाजियाबाद पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए है कि वो अपने इलाके में ग्रेप के नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। कोई भी खुले में कूड़ा न जलाए और न ही कोई भी निर्माण सामग्री रखे। अगर कोई भी इन बातों का और ग्रेप के नियमों का पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाए। 

50,000 का लग सकता है जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर की अगर बात करें तो इस पूरे जिले में करीब 20,000 से अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां है। जिन पर इस ग्रेप सिस्टम का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया तो तुरंत 50,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी बात को लेकर पूरे NCR में औद्योगिक संगठनों में बहुत ज्यादा रोष है।

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