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Section 144 in Moradabad : यूपी के इस शहर में भी धारा 144 लागू, बिना इजाजत जुलूस, जलसा और शोभायात्रा पर रोक

 Written By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1
 Published : Jun 16, 2022 11:15 am IST,  Updated : Jun 16, 2022 11:22 am IST

Section 144 in Moradabad : बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पिछले जुमे को राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे और कई जगह हिंसा की घटनाएं हुई थी । इसी को नजर में रखते हुए प्रशासन ने तीन जुलाई तक धारा 144 लगाने का फैसला किया है।

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Highlights

  • पिछले जुमे को हुए बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट
  • जिले में 3 जुलाई तक धारा 144 लगाई गई

Section 144 in Moradabad : मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने तीन जुलाई तक धारा 144 लगा दी है। बताया जाता है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। पिछले जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी सिलसिले में धारा 144 लगाई गई है। 

3 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144

बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पिछले जुमे को राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे और कई जगह हिंसा की घटनाएं हुई थी । इसी को नजर में रखते हुए प्रशासन ने तीन जुलाई तक धारा 144 लगाने का फैसला किया है।

प्रशासन पूरी तरह से सतर्क

मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले के ख़िलाफ़ धारा 188 के तहत कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को लेकर स्थिति नियंत्रण में हैं और धर्म गुरुओं से बात जारी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।

गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू 

आपको बता दें कि इससे पहले प्रशासन ने गाजियाबाद में भी 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है। गाडियाबाद डीएम के आदेश में कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर घूमने पर मनाही है। वहीं व्हाट्सअप और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अफवाह फैलाने वाले लोगो की सूचना ग्रुप एडमिन को पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। 

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