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जम्मू कश्मीर में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण के मामले में दोषी को 27 साल के कठोर कारावास की सजा

 Edited By: Pankaj Yadav @ThePankajY
 Published : Feb 17, 2025 11:00 pm IST,  Updated : Feb 17, 2025 11:00 pm IST

कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 27 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : SOCIAL MEDIA

जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले की लोअर कोर्ट ने एक आरोपी को 27 साल तक जेल की सजा सुनाया है। आरोपी ने एक नाबालिग को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सलीम टपलू को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 4 और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 363 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। पुलिस ने बताया कि, ‘‘अदालत ने दोनों अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराया है। जिसमें अपहरण के लिए सात साल की अवधि के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा है। वहीं, पॉक्सो के तहत अपराधों के लिए 20 साल की अवधि के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ अलग-अलग चलेगी।’’ 

ऐसे ही एक और अपराध के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा 

इधर, एक अलग मामले में, आमिर अशरफ जरगर नाम के एक आरोपी को RPC की धारा 363 (अपहरण) और धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। पुलिस ने बताया कि, ‘‘अदालत ने आरोपी को अपहरण के लिए सात साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है तथा बलात्कार के लिए सात साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।’’

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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